साहिबगंज(झारखंड): अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार की अदालत ने गुरुवार को बरहेट थाना क्षेत्र के हरचंद पुर गांव में अर्ध रात्रि को सोया अवस्था में अपनी सास की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी ताला बाबू टुडू को उम्र कैद एवं 10 हज़ार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।मामले के संबंध में न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार बरहेट थाना क्षेत्र अंतर्गत हर चंद्रपुर गांव में 21 अप्रैल 2021 के मध्य रात्रि में आरोपी ताला बाबू टुडू ने धारदार हथियार से अपनी सास छिब्बा सोरेन की सोये अवस्था में हत्या कर दिए। मां की आवाज सुनकर उनके पुत्र बाबूजी किस्कू जब छत से नीचे उतरा तो देखा कि उनका जीजा ताला बाबू टुडू धारदार चाकू लेकर मृतक के बगल में खड़ा था। जब सब मिलकर उन्हें पकड़ने का कोशिश किया तो फरार हो गए। मृतक के पुत्र बाबूजी किस्कू ने बरहेट थाना कांड संख्या 51/2021 में हत्या आरोपी ताला बाबू टुडू के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों का सुनने के उपरांत आरोपी ताला बाबू टुडू को भ़ा द वी की धारा 302 के तहत दोषी पाए और सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी को सश्रम उम्र कैद एवं 10000 रुपया जुर्माना की सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुराग शुक्ला एवं बचाव पक्ष की ओर से कुमार अभ्युदय झा ने हिस्सा लिये थे।
सास की हत्या के आरोपी दामाद को न्यायलय ने सुनाई उम्र कैद की सजा

By NEWS SPDi7
On: Thursday, July 31, 2025 11:08 PM

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