उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर अर्थदंड
पाकुड़(झारखंड)
शुक्रवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जांच अभियान चलाया गया।जिसमे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 (COTPA, 2003) की धारा 4/6 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने शहर के बस स्टैंड, कोयलामोड़ सहित अन्य क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया गया।प्रतिनियुक्त प्राधिकृत पदाधिकारी सह लिपिक अंकुश झा द्वारा जिला प्रशासन के आदेशानुसार अभियान संचालित किया गया।








