पाकुड़(झारखंड) : लाल सरदार की हत्या कांड मामले में आरोपी शिबू पहाड़िया (40) को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
जानकारी के अनुसार शिबू पहाड़िया पाकुड़ शहर के किताझोर मोहल्ला का रहने वाला है। मृतक लाल सरदार निकटवर्ती कुड़ापाड़ा का निवासी था। घटना 4 मई 2022 की है। मृतक की बहन नीलू सरदार ने 7 मई 2022 को पाकुड़ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी के अनुसार, शिबू पहाड़िया मिथुन नाश्ता दुकान के पास नशे की हालत में गाली-गलौज कर रहा था। लाल सरदार ने उसे मना किया तो शिबू ने उसकी कनपटी पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद शिबू ने उसके ऊपर चढ़कर बेरहमी से पिटाई की। गंभीर हालत में लाल सरदार को पहले पाकुड़ सदर अस्पताल, फिर रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज (पश्चिम बंगाल) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी शिवू पहाड़िया (40) को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सजा सुनाई।