साहिबगंज : झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अखिल कुमार के मार्गदर्शन में पॉक्सो एक्ट को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय एवं जिला जज सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रजनीकांत पाठक द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा
इस अवसर पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि यह अधिनियम भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में लागू किया गया था। जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें दोषियों के कठोर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए केस को किस प्रकार से विधिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया।
सहायता के लिए करे 15100 पर संपर्क
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाता है। उन्होंने बताया कि किसी भी विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर प्राधिकार कार्यालय या नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुशवाहा, अपर लोक अभियोजक, मेडिकल ऑफिसर, एलएडीसी के प्रमुख अरविन्द गोयल एवं उनकी टीम, जिले के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं विभिन्न संबंधित स्टेकहोल्डर्स उपस्थित थे।