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दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष का सश्रम करवास एवं 20 हजार रुपया का जुर्माना

On: Friday, July 11, 2025 7:50 PM
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साहिबगंज(झारखंड): पोक्सो विशेष न्यायाधीश सह जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रजनीकांत पाठक ने दुष्कर्म के मामले में फैजान अहमद को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम करवास एवं  20 हजार रुपया का  जुर्माना की सजा सुनाई । ज्ञात हो की  पीड़िता के पिता  ने दर्ज प्राथमिकी में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 97/2020 मे अभियुक्त  फैजान अहमद के खिलाफ  28/5/2020 रात्रि 12:00 बजे घर में घुसकर उनके लड़की के साथ जबरन  दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।बताया गया था की आरोपी इस घटना के पूर्व  पिडिता को राह चलते छेड़छाड़ करता था। इस बाबत पीड़िता के पिता ने अभियुक्त एवं उनके घर वालों को समझाया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त अभियुक्त को भा द वी की धारा376मे 10 वर्ष का सश्रम करवास एवं 20 हजार रुपया  जुर्माना तथा धारा 448 में 3 माह का कारावास एवं 500 जुर्माना की सजा सुनाई है।

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